हॉलमार्किंग को अनिवार्य बनाने को लेकर अधिसूचना कल
नयी दिल्ली 14 जनवरी (वार्ता) खाद्य आपुूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री राम विलास पासवान ने मंगलवार को कहा कि देश में घोखाधड़ी पर अंकुश लगाने के लिए आभूषणों और कलाकृतियों के लिए हॉलमार्किंग को अनिवार्य बनाने को लेकर कल अधिसूचना जलारी कर दी जायेगी ।
श्री पासवान ने यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा कि 15 जनवरी 2021 से आभूषणों पर हॉलमार्किंग को अनिवार्य बनाया जा रहा है । एक वर्ष के दौरान आभूषण विक्रेताओं को पुराने आभूषण को बेचने का अवसर दिया जायेगा ।
हॉलमार्किंंग के लिए आभूषण विक्रेताओं को भारतीय मानक ब्यूरो में निबंधन कराना होगा। अगले साल से 14 , 18 और 22 कैरेट के सोने के आभूषण बेचे जा सकेंगे । अभी तक देश में 28 हजार आभूषण विक्रेता ही भारतीय मानक ब्यूरो से निबंधित हैं जबकि इनकी संख्या तीन से चार लाख होने का अनुमान है ।
गहनों पर इसके निर्माता , कैरेट और बीआईएस का मार्क अंकित होगा । देश के हर जिले में हालमार्किंग केन्द्र की स्थापना की जायेगी । अभी 892 हॉलमार्किंग केन्द्र हैं ।
सोने के आभूषणों में किसी प्रकार की शिकायत मिलने पर बीआईएस या अन्य माध्यमों से इसकी शिकायत की जायेगी और इसे सही पाये जाने पर दोषी के खिलाफ जुर्माना या एक वर्ष तक जेल की सजा हो सकती है ।
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