मथुरा में हत्या के अभियुक्त को आजीवन कारावास

मथुरा, 09 जनवरी (वार्ता )उत्तर प्रदेश में मथुरा की एक अदालत ने अपहरण और हत्या के मामले में एक अभियुक्त को आजीवन कारावास तथा 20 हजार रूपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
अभियोजन पक्ष के अनुसार 11 फरवरी 2010 की शाम पांच बजे नौहझील क्षेत्र के बरौठ गांव में घर के बाहर खेल रहे लोकेश(14) को उसी गांव के ओमवीर एवं राहुल ने खेलने के बहाने बुला ले गये और बाद में उसका अपहरण कर लिया। इसकी नामजद रिपोर्ट मृतक लोकेश के ताऊ देशराज ने नौहझील थाने में दर्ज कराई थी। अभियुक्तों ने लोकेश के अपहरण के बाद हत्या कर दी थी। पुलिस ने दोनों को अगले दिन ही गिरफ्तार कर लिया था। पूंछतांछ में अभियुक्तों ने बताया था कि उन्होंने लोकेश की हत्या करके शव को गांव से तीन किलोमीटर दूर लालपुर गांव के बाहर सरसों के खेत में छिपा दिया। पुलिस ने उसी आधार पर लोकेश का शव बरामद किया था।
इस मामले में एक अभियुक्त राहुल की उम्र 16 साल से कम थी इसलिए उसका मुकदमा जुविनाइल अदालत में चला। जुवानाइल अदालत ने उसे तीन साल की सजा सुनाई थी।
अपर जिला न्यायाधीश संजय कुमार यादव ने बुधवार को इस मामले की सुनवाई के बाद दूसरे अभियुक्त ओमवीर को दोषी करार देते हुये आजीवन कारावास तथा 20 हजार रूपए के अर्थदण्ड की जमा सुनाई। जुर्माना न अदा करने पर अभियुक्त को एक साल की अतिरिक्त सजा भोगनी पड़ेगी।


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