मेघालय हाई कोर्ट में कोराेना वायरस के मद्देनजर केवल जरूरी मामलों पर सुनवाई
शिलांग, 17 मार्च (वार्ता) मेघालय उच्च न्यायालय ने काेरोना वायरस के फैलते प्रकोप को देखते हुए एहतियातन जरूरी मामलों की ही सुनवाई का फैसला किया है।
न्यायालय की ओर से सोमवार को जारी परिपत्र में कोर्ट रजिस्ट्रार जनरल बेलमा माविरे ने इस प्रतिबंध को 27 मार्च तक के लिए लागू किया गया है।
परिपत्र में बताया गया है कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की ओर से पांच मार्च को जारी ज्ञापन में कोराेना वायरस को फैलने से रोकने के लिए कुछ सलाह दी थी जिसमें इस महामारी को फैलने से रोकने के लिए लोगों को भीड़-भाड़ वाले इलाकों में जाने से मना किया गया था।
मेघालय सरकार ने भी राज्य के लोगों के लिए परामर्श जारी किया है और राज्य के सभी स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को अगले आदेश तक बंद रखने की सलाह दी है।
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