आज से मास्क ना पहनना दंडनीय अपराध

उत्तर प्रदेश शासन के आदेशानुसार आज दिनांक 8  अप्रैल  2020 से प्रत्येक व्यक्ति को बिना फेस कवर के घर से बाहर सार्वजनिक स्थलों पर जाना प्रतिबंधित कर दिया है जिस का उल्लंघन करने पर एपिडेमिक एक्ट 1897 एवं उत्तर प्रदेश एपिडेमिक डीजीज (कोविड-19) बी नियमावली 2020 का उल्लंघन माना जाएगा।


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