जिला गोरखपुर में खुलेंगी जिलाधिकारी के निर्देश पर निम्लिखित दुकाने : LOCKOWN 4.0

गोरखपुर 19 मई 2020


लाॅक डाउन दिनांक 31 मई, 2020 तक जारी रहने सम्बन्धी भारत सरकार द्वारा जारी निर्देश दिनांक 17.05.2020 के क्रम में मुख्य सचिव महोदय, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या 924/2020/सीएक्स-3 गृह (गोपन) अनुभाग-3 दिनांक 18.05.2020 द्वारा उक्त दिशा निर्देशों को उत्तर प्रदेश के सन्दर्भ में जारी किया गया है।
उक्त के अनुपालन में स्थानीय स्तर पर निम्नानुसार व्यवस्था निर्धारित की जाती हैः-
1.    रात्रि-निषेधाज्ञाः- सायं 07ः00 बजे से सुबह 07ः00 बजे तक किसी भी व्यक्ति, वाहन आदि का आवागमन निषिद्ध रहेगा (केवल आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर)। इस सम्बन्ध मंे धारा-144 सी0आर0पी0सी0 के अन्तर्गत निषधाज्ञा अपर जिला मजिस्टेªट (नगर) द्वारा शहरी क्षेत्र हेतु तथा समस्त उप जिला मजिस्टेªट द्वारा अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत जारी किया जा रहा है।
2.    समस्त सिनेमा हाॅल, शाॅपिंग माल, जिम, तरण-ताल, मनोरंजन-पार्क, थिएटर, बार और इस प्रकार के अन्य स्थान बन्द रहेंगे।
3.    समस्त सामाजिक/राजनैतिक/खेल/मनोरंजन/शैक्षिक/सांस्कृतिक/धार्मिक कार्यक्रम/अन्य सामूहिक गतिविधियां निषिद्ध रहेंगी।
4.    समस्त धार्मिक स्थल/पूजा स्थल जन सामान्य हेतु बन्द रहेंगे। धार्मिक जुलूस आदि पूर्णतया निषिद्ध रहेंगे।
5.    जनपद गोरखपुर के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र की निम्नांकित दुकान/प्रतिष्ठान निर्दिष्ट विवरण के अनुसार अग्रिम आदेशों तक खुलने/संचालित करने की अनुमति प्रदान की जाती हैः-



  • सोमवार, बुधवार, शुक्रवार :



  1. स्टेशनरी -  11:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक

  2. बालू/ सीमेंट/ मौरंग/ गिट्टी/ सरिया/ निर्माण कार्य में प्रयुक्त होने वाले हार्डवेयर/ फर्नीचर - सुबह 8:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक

  3. इलेक्ट्रिकल सामग्री/ पार्ट/ मरम्मत - सुबह 11:00 बजे से 6:00 बजे तक

  4. इलेक्ट्रॉनिक उपकरण/ पार्ट/ मरम्मत/ बर्तन/ गैस चूल्हा विक्रय/ मरम्मत - सुबह 11:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक



  • मंगलवार, बृहस्पतिवार, शनिवार :



  1. बैटरी/ टायर/ ट्यूब शॉप (किंतु रोड पर गाड़ी खड़ी नहीं होगी) - सुबह 11:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक

  2. चश्मा/ मोबाइल शॉप/ पार्ट/ मरम्मत - सुबह 11:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक

  3. ड्राई क्लीनर्स - सुबह 11:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक



  • प्रतिदिन रविवार को छोड़कर



  1. कृषि यंत्र/ उपकरण/ कृषि उपज हेतु कीटनाशक/ दवा/ बीज भंडार - सुबह 11:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक

  2. प्रिंटिंग प्रेस - सुबह 11:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक

  3. ऑटोमोबाइल पार्ट्स शॉप/ मोटर रिपेयर वर्कशॉप (किंतु रोड पर गाड़ी खड़ी नहीं होगी) - सुबह 11:00 बजे से 6:00 बजे तक



  • प्रतिदिन



  1. मछली/ मीट/ अंडा/ दूध (होम डिलीवरी) - सुबह 8:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक

  2. दवा/ राशन/ कोरियर/ पार्सल (होम डिलीवरी) - सुबह 8:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक

  3. मिठाई की दुकान/ बेकरी (केवल होम डिलीवरी) - सुबह 8:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक


उपरोक्त दुकानें/प्रतिष्ठान निर्धारित समयावधि के अनुसार खोलने की अनुमति निम्नांकित शर्त के साथ प्रदान की जाती हैः-
ऽ    दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन, फेस कवर/फेस मास्क, ग्लब्स का इस्तेमाल करना होगा एवं दुकान में सेनेटाइजर की व्यवस्था करन होगा, किसी भी खरीददार को यदि उसने मास्क नहीं पहना है तो उसे बिक्री नहीं की जाएगी।
ऽ    दुकानों मे सोशल डिस्टेन्सिग (6 फीट की दूरी) का कड़ाई से अनुपालन किया जाय।
ऽ    दुकान के सामने/अन्दर एक साथ एक समय में अधिकतम 05 से अधिक ग्राहकों को खड़ा नहीं कराया जायेगा और उनमें भी सोशल डिस्टेंसिंग हेतु कम से कम 02 गज की दूरी होगी।
ऽ    हाथ धोने/सैनेटाइजर/व्यक्तिगत साफ-सफाई के लिए व्यवस्था की जाएगी।
ऽ    दुकान को दिन मंे कई बार सैनिटाइज/सफाई सोडियम हाइपोक्लोराईड के 1 प्रतिशत घोल/ब्लीचिंग पाउडर के 03 प्रतिशत घोल से कराया जाय।
ऽ    दुकानदार/दुकान के कार्मिंकों/ग्राहकों द्वारा अनिवार्य रूप से मास्क पहना जायेगा।
ऽ    दुकानदार/प्रतिष्ठान के प्रबन्धक द्वारा बुखार/सर्दी/खांसी के लक्षण वाले ग्राहकों/कार्मिकों को प्रवेश निषिद्ध किया जायेगा।
ऽ    बड़ी दुकानों/प्रतिष्ठान, जिसमे 30 से अधिक कार्मिक कार्य करते हों, ऐसे प्रतिष्ठान को 50 प्रतिशत कार्मिक की क्षमता से ही संचालित किया जायेगा अर्थात अधिकतम एक साथ 15 से अधिक कार्मिक कार्य नहीं करेगे।
ऽ    बड़ी दुकानों/प्रतिष्ठान पर प्रवेश करने और बाहर निकलने के लिए थर्मल स्केनिंग अनिवार्य होगी।
ऽ    सभी होम डिलेवरी सेवाएं ( दवा के अतिरिक्त) प्रातः 07ः00 बजे से सायं 06ः00 बजे तक ही संचालित होंगी। डिलेवरी कर्ता को मास्क/फेसकवर/ग्लब्स पहनना अनिवार्य होगा।
ऽ    उपरोक्त सभी दुकानें/प्रतिष्ठान ई-पास के आधार पर ही खुलेंगे। पूर्व में निर्गत वैलिड ई-पास मान्य होगा। नये दुकान/प्रतिष्ठान हेतु ई-पास लेना अनिवार्य होगा।  
6.    समस्त स्कूल, काले, शैक्षिक/प्रशिक्षण/कोचिंग संस्थान इत्यादि बन्द रहेंगे। यद्यपि आॅन लाइन शैक्षिक गतिविधियों की अनुमति दी जाती है।
7.    बस डिपो, रेलवे स्टेशन पर चलने वाली कैन्टीन इत्यादि खोलने की अनुमति होगी किन्तु सिर्फ बेचने का कार्य किया जाएगा एवं दुकानों में बैठकर खाने की केाई अनुमति नहीं होगी।
8.    सब्जी मण्डी के सम्बन्ध में मुख्य मण्डी सुबह 04ः00 से 07ः00 बजे तक खुलेंगी। सब्जी मण्डी का रिटेल वितरण सुबह 06ः00 से 09 बजे तक होगा। सामान्य लोग को अपने मुहल्ले आदि में फेरी/ठेले वाले से सब्जी/फल खरीद सकेंगे। जनसामान्य के लिए मण्डी से विक्रय की अनुमति नहीं होगी। फेस कवर/फेस मास्क, ग्लब्स का इस्तेमाल करना होगा।
9.    अन्तिम संस्कार से सम्बन्धित गतिविधियों में सोशल डिस्टेन्सिंग सुनिश्चित की जायेगी एवं 20 से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने की अनुमति नहीं होगी।
10.    औद्योगिक गतिविधियों को कन्टेनमेन्ट जोन के बाहर अनुमति होगी, लेकिन औद्योगिक इकाईयों को फेस मास्क, फेस कवर, सोशल डिस्टेेन्सिंग के साथ ही पूर्व आदेश संख्या-1065/उद्योग/कोविड-19/2020 दिनांक 22 अपै्रल, 2020 का अनुपाल किया जायेगा।
11.    नर्सिंग होम एवं प्राइवेट अस्पतालों को इमरजेंन्सी एवं आवश्यक आपरेशन करने हेतु स्वास्थ्य विभाग की अनुमति तथा समस्त सुरक्षा उपकरणांे एवं प्रशिक्षण के बाद खोलने की अनुमति दी जाएगी, जिसके लिए मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्देश पृथक से निर्गत किये जाएंगे।
12.    चार पहिया वाहनों में ड्राइवर के अतिरिक्त दो व्यक्तियों को ही चलने की अनुमति होगी, यदि परिवार में बच्चे हैं तो दो बच्चों तक अतिरिक्त अनुमति दी जाएगी। बाइक सवार व्यक्तियों को अकेले चलने की अनुमति होगी, लेकिन महिला पीछे बैठी है तो उसको भी अनुमति होगी, लेकिन बाइक सवार समस्त व्यक्तियों को हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा। वाहनों में समस्त यात्रियों को मास्क व फेस कवर पहनना अनिवार्य होगा। टैक्सी सेवाओं को अनुमति नहीं होगी।
13.    जनपद में जो भी व्यक्ति अपने घर से बाहर जाता है उसे अपने स्मार्ट मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु एवं आयुष कवच कोविड एप का प्रयोग किया जाना अनिवार्य होगा।
14.    चिकित्सा व्यवसायी नर्स एवं पैरा मेडिकल स्टाफ, सफाई-कार्मिक और एम्बुलेंस के आवागमन की अनुमति होगी।
15.    समस्त प्रकार के माल/माल परिवाहन (खाली ट्रकों सहित) की अनुमति होगी किन्तु शहरी क्षेत्र में सायं 07ः00 बजे से प्रातः 07ः00 बजे तक निषिद्ध रहेगा।
16.    सार्वजनिक स्थानो ंपर फेसकवर/मास्क लगाना अनिवार्य होगा। मास्क/फेसकवर न लगाने पर प्रथम बार 200 रूपये जर्माना देना होगा उसके बाद 500 रूपये जुर्माना देय होगा।
17.    सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर प्रथम बार 200 रूपये जर्माना देना होगा उसके बाद 500 रूपये जुर्माना देय होगा।
18.    सार्वजनिक स्थानों पर मदिरा, पान का उपभोग निषिद्ध होगा। इनकी बिक्री से सम्बन्धित दुकानों पर कम से कम एक दूसरे से 06 फीट की दूरी सुनिश्चित की जाएगी और एक समय पर 05 से अधिक व्यक्तियों को इकट्ठा होने की अनुमति नहीं होगी। दुकान के सामने 6-6 फीट की दुरी पर गोला बनाया जायेगा।
19.    समस्त जोन मंे 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, सह-रूग्णता (ब्व.उवतइपकपजल) अर्थात एक से अधिक अन्य बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति, गर्भवती स्त्रियां और 10 वर्ष की आयु से नीचे के बच्चे घरों के अन्दर ही रहेंगे, सिवाय ऐसी अपरिहार्य परिस्थितियों के जिसमें स्वास्थ्य सम्बन्धी आवश्यकताओं हेतु बाहर निकलना आवश्यक हो।
20.    कन्टेनमेन्ट, बफर जोन में आवश्यक इमरजेंसी सेवाओं के अतिरिक्त अन्य समस्त प्रकार की गतिविधियां प्रतिबन्धित होंगी।
21.    लाॅक डाउन के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन करने पर किसी व्यक्ति के विरूद्ध आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 तथा भा0द0वि0 की धारा-188 में दिए गए प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।


 


 


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