अनलॉक वन के सम्बन्ध में जिलाधिकारी गोरखपुर द्वारा जारी विशेष निर्देश, 8 जून 2020 से होंगे लागु
विशेष निर्देशः-
1. रात्रि-निषेधाज्ञाः- रात्रि 09ः00 बजे से सुबह 07ः00 बजे तक किसी भी व्यक्ति, वाहन आदि का आवागमन निषिद्ध रहेगा। (केवल आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर)।
2. दुकानों के खुलने के सम्बन्ध में निर्गत पूर्व आदेश यथावत् रहेंगे।
3. समस्त दुकानें/माल/रेडिमेड टेªड काम्पलेक्स सायं 07 बजे बन्द होंगे। केवल रेस्टोरेन्ट रात्रि 09ः00 बजे तक खुले रहेंगे।
4. माल/रेडिमेड टेªड काम्प्लेक्स/कपडे़ की दुकानों आदि के ट्रायल रूम पूर्णतः बन्द रहेंगे।
5. दुकानदार द्वारा यह सुनिश्चित किया जाय कि ग्राहक कपड़ों का न छूये। इसको सी0सी0टी0वी0 से मानीटरिंग भी की जाय।
6. समस्त जिम बन्द रहेंगे।
7. जनसेवा केन्द्र प्रातः 10 बजे से सायं 05 बजे तक खुलेंगे।
8. जनपद के एक मात्र पशु बाजार (छपिया) प्रत्येक मंगलवार को खुलेगा। प्रबन्धक द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जायेगा। क्षेत्रीय पशु चिकित्साधिकारी अनिवार्य रूप से उपस्थित रहेंगे। निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराएंगे।
9. कन्टेनमेन्ट, बफर जोन में आवश्यक इमरजेंसी सेवाओं के अतिरिक्त अन्य समस्त प्रकार की गतिविधियां प्रतिबन्धित होंगी।
10. लाॅक डाउन के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन करने पर किसी व्यक्ति के विरूद्ध आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 तथा भा0द0वि0 की धारा-188 में दिए गए प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।
इस अवसर पर डीआईजी, एसएसपी, अपर निदेशक स्वास्थ्य ने भी लोगों को कोरोना से बचाव के बारे में जागरूक किया।
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