गांव को प्रतिबंधात्मक आदेश तत्काल प्रभाव से  किया गया निरस्त

गोरखपुर/ कोविड-19 के दृष्टिगत प्रभावी लाॅक-डाउन के दौरान ग्राम नवापार तथा परमेश्वरपुर ब्लाक चरगावा एवं ग्राम उस्का थाना पिपराइच में कोरोना पाॅजीटिव पाए जाने के कारण कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के दृष्टिगत से उक्त ग्राम के 01 किमी0 के परिधि क्षेत्र को हाॅट-स्पाट घोषित करते हुए ।
वहीं गांव से 03 किमी0 परिधि सीमा को पूरी तरह से सील करते हुए उक्त परिधि सीमा में आवागमन एवं खाद्य दुकानों/प्रतिष्ठानों को खोलने से प्रतिबंधित किया गया था।


वर्तमान समय में उक्त ग्रामों के पाॅजीटिव व्यक्ति का इलाज प्रारम्भ होने पर वर्तमान समय में उनकी जांच रिपोर्ट निगेटिव पाई गई ।


जिसके कारण शासन के निर्देशानुसार उक्त ग्राम में कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने हेतु लगाया गया प्रतिबंधात्मक आदेश तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है ।


किन्तु उक्त क्षेत्र में वर्तमान में प्रभावी लाॅक-डाउन के प्रोटोकाल का अनुपालन किया जाना आवश्यक है। 


उक्त जानकारी ज्वाइंट मजिस्ट्रेट उप जिलाधिकारी गोरखपुर ने दी।


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