नाई की दुकानों,सैलून, ब्युटीपार्लरऔर सभी दुकानो पर रजिस्टर रखने का आदेश

गोरखपुर


 


जिलाधिकारी के0 विजयेन्द्र पाण्डियन ने बताया कि कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के दृष्टिगत वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों जैसे नाई की दुकान, सैलून, ब्युटी पार्लर एवं अन्य प्रतिष्ठानों के स्वामियों/संचालकों को आदेश दिया गया है कि वे अपने दुकानों/प्रतिष्ठानों पर रजिस्टर रखें।


रजिस्टर में आने वाले ग्राहकों के नाम, पता एवं मोबाइल नम्बर को अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।


रजिस्टर में इसमें किसी प्रकार की लापरवाही मिलने पर संबंधित प्रतिष्ठान के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी


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