अब यूपी में लीज की भूमि और भवन होने पर भी निजी प्राथमिक और जूनियर हाईस्कूल की मान्यता
गैर सरकारी प्राथमिक और जूनियर हाईस्कूल की मान्यता के लिए अब विद्यालय सोसाइटी के पास अपनी निजी भूमि या भवन होना जरूरी नहीं है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अब 25 वर्ष की लीज पर ली गई भूमि या भवन होने पर भी अशासकीय प्राथमिक व जूनियर हाईस्कूल के लिए मान्यता देने पर विचार करेगी। सरकार ने यह फैसला उन विद्यालय सोसाइटी की कठिनाई दूर करने के लिए किया है, जिनके पास अपनी जमीन या भवन नहीं हैं। मान्यता के लिए आवेदन शुल्क और सुरक्षित कोष के तौर पर जमा की जाने वाली राशि को भी घटा दिया है।
योगी सरकार ने प्राथमिक स्तर की मान्यता के लिए आवेदन शुल्क को घटाकर पांच हजार रुपये और उच्च प्राथमिक स्तर के लिए दस हजार रुपये कर दिया है। पहले इनके लिए क्रमश: दस और 15 हजार रुपये आवेदन शुल्क तय था। सुरक्षित कोष के तौर पर जमा की जाने वाली राशि को भी घटाकर अब 25 हजार रुपये कर दिया गया है, जो कि पहले प्राथमिक स्तर के लिए एक लाख और उच्च प्राथमिक के लिए डेढ़ लाख रुपये थी। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से इस बारे में शासनादेश जारी कर दिया गया है।
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