वाणिज्यिक श्रेणी के उपभोक्ताओं को एक माह के फिक्सड चार्जेज में छूट: शर्मा
लखनऊ, 15 जुलाई(वार्ता) उत्तर प्रदेश सरकार ने वाणिज्यिक श्रेणी के उपभोक्ताओं को एक माह के और फिक्सड/डिमाण्ड चार्जेज में छूट देनें का निर्णय लिया गया था।
ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री श्रीकान्त शर्मा ने बुधवार को यहां बताया कि ऊर्जा मंत्रालय के अधीन आने वाली उत्पादन एवं पारेशण इकाईयों द्वारा लाॅक-डाउन की अवधि में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड के विद्युत देयकों पर दी गयी आंशिक छूट को मुख्यमंत्री द्वारा उद्योगों एवं व्यापारियों के फिक्सड/डिमान्ड चार्ज में राहत देने का निर्णय लिया है।
उन्होंने कहा कि व्यवसायिक उपभोक्ता दुकानदार, होटल, रेस्टोरेन्ट, गेस्ट हाउस, मैरिज हाल, कोचिंग इंस्टीट्यूट लघु एवं मध्यम श्रेणी के 75 किलोवाॅट से कम भार के सभी उद्योग तथा इससे ऊपर के सभी वृहद एवं भारी उद्योग के तहत आने वाले वाणिज्यिक श्रेणी के उपभोक्ताओं को एक माह के फिक्सड/डिमाण्ड चार्जेज में छूट देनें का निर्णय लिया गया था।
श्री शर्मा ने बताया कि गत माह यह निर्णय लिया गया था कि उपरोक्त श्रेणियों के जो उपभोक्ता माह जून तक के विद्युत देयको की सम्पूर्ण धनराशि 30 जून तक जमा कर दें, तो उन्हें माह जुलाई के बिल में अप्रैल माह के फिक्सड/डिमाण्ड चार्ज की छूट प्रदान कर दी जायेगी। माह जून में लगभग चार लाख औद्योगिक एवं वाणिज्यिक उपभोक्ताओं ने इस योजना का लाभ लिया, जिसमें 158.44 करोड़ रूपये की छूट प्रदान की गयी।
उन्हाेंने बताया कि कई संगठनों से पुनः यह मांग प्राप्त हुई थी कि कतिपय कारणों से कई उपभोक्ता 30 जून तक अपना पूर्ण बिल नहीं जमा कर सके। अतः उन्हें छूट प्राप्त करने का एक मौका और दिया जाए। उक्त मांग को स्वीकार करते हुए यह निर्णय लिया गया है कि छूटे हुए उपभोक्ता यदि अब देय धनराशि 31 जुलाई तक जमा कर दें, उनको उपरोक्त छूट अगस्त माह में दे दी जायेगी।
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