मनमाने ढंग से यूरिया की विक्री करने पर रिटेलरों से स्पष्टीकरण तलब
कुशीनगर जिला कृषि अधिकारी प्यारेलाल ने बताया कि उ0प्र0 शासन द्वारा उर्वरकों की बिक्री पी0ओ0एस0 मशीन के माध्यम से जनपद के यूरिया उर्वरकों के टॉप-20 बायर्स एवं फ्रिक्वेंट बायर्स की सूची उपलब्ध कराते हुए जांच कराकर जांच में दोषी पाए जाने वाले उर्वरक विक्रेताओं एवं संदिग्ध नियमित (फ्रिक्वेंट) क्रेताओं के विरुद्ध उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम-1995 के अंतर्गत कार्यवाही कराने की अपेक्षा की गई है, जिसके अंतर्गत विजय कुमार सुशील,सेवरही, साघन सहकारी समिति लि0 सेवरही, किसान सेवा सहकारी समिति लि0 रामकरण पट्टी-सेवरही, किसान सेवा सहकारी समिति लि0-पचार कप्तानगंज, एआईएफएफ डीसी कृषक सेवा केंद्र मठिया-खडडा, स्वास्तिक खाद भंडार बांडी पुल-कसया, सिंह उर्वरक बिक्री केंद्र बहुआस-मोतीचक,एआईएफएफ डीसी कृषक सेवाकेंद्र सेवरही, एवं हरिओम खाद भंडार देउर चौराहा-विकास खण्ड सुकरौली हैं।
जिला कृषि अधिकारी ने उक्त सूची अनुसार लोगों द्वारा पीओएस मशीन से अपने रिटेलर आईडी से नान-आधार द्वारा अधिक मात्रा में यूरिया की विक्री की गई है एवं एफ एम एस के प्राविधानों को दर किनार कर मनमाने ढंग से यूरिया की बिक्री की गई गई है,जिससे सत्यनिष्ठा संदिग्ध प्रतीत हो रही है जो उर्वरक नियंत्रण आदेश का स्पष्ट उलंघन है।
जिला कृषि अधिकारी ने उक्त सभी विक्रेताओं को निर्देशित किया है कि उक्त के सम्बंध में अपना स्पष्टीकरण दिनांक 26-8-2020 तक समस्त साक्ष्य सहित कार्यालय जिला कृषि अधिकारी कुशीनगर में अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दें, स्पष्टीकरण उपलब्ध प्राप्त नही होने अथवा संतोषजनक नही पाए जाने पर उर्वरक विक्रय प्राधिकार-पत्र निरस्त करते हुए रिटेलर आइडी को समाप्त करने व पीओएस मशीन जब्त करते हुए उर्वरक नियंत्रण/ वस्तु अधिनियम अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा दी जाएगी।
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