बस्ती में प्रोटोकॉल का पालन कराने के लिए 30 सितंबर तक लागू रहेगी धारा 144
बस्ती, 01 सितंबर (वार्ता) उत्तर प्रदेश के बस्ती में कोविड-19 के प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन कराने के लिए जिला मजिस्ट्रेट जिलाधिकारी ने एक सितंबर से 30 सितंबर तक के लिए धारा 144 लागू कर दिया गया है|
आधिकारिक सूत्रों ने मंगलवार को यहां बताया है कि जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन कराने और कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए बस्ती जिले की संपूर्ण सीमा में एक सितंबर से 30 सितंबर तक के लिए धारा 144 लागू कर दिया है|
उन्होंने बताया कि जिला अधिकारी ने अपने आदेश में कहा है कि कंटेनमेंट जोन में 14 दिनों तक लॉकडाउन पूरी तरीके से लागू रहेगा| सभी जोन में 65 तथा इससे अधिक उम्र के सभी महिला पुरुष गर्भवती महिलाएं 10 साल तक के सभी बच्चे अपने घरों में ही रहेंगे| रात दस बजे से सुबह पांच बजे तक यातायात पर प्रतिबंध रहेगा| सभी स्कूल कॉलेज 30 जून तक बंद रहेंगे| आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने के लिए पहले से मिल रही सभी सुविधाएं चलती रहेगी| कोविड-19 के प्रचार प्रसार को रोकने के लिए मास्क लगाना, सामाजिक दूरी बनाए रखना और समय-समय पर सेनीटाइजर का उपयोग करना वाहन नियमों का पालन करना आवश्यक रहेगा|
सूत्रों ने अभी बताया है कि जिले भर में धारा 144 का कड़ाई से पालन कराने के लिए पुलिस विभाग के सभी अधिकारियों राजस्व विभाग के सभी अधिकारियों और जिला स्तरीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किया गया है|
सं भंडारी
वार्ता
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