न्यायालय ने चीनी कंपनी को दिये किसानों के बकाये का भुगतान करने का निर्देश

प्रयागराज, 21 सितंबर(वार्ता) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बजाज हिन्दुस्तान सुगर लिमिटेड कंपनी रूदौली, बस्ती से किसानों के करोडों रूपये बकाया गन्ना मूल्य की वसूली दो माह में किये जाने के निर्देश दिये है।
उच्च न्यायालय ने कहा है कि जिलाधिकारी बस्ती किसानों के बकाया भुगतान कराने के लिए कंपनी के निदेशक तथा जिम्मेदार अधिकारियों के गिरफ्तारी समेत कठोर
कार्रवाई करें।
न्यायालय ने कहा है कि कानून के तहत गन्ना किसानों को गन्ना आपूर्ति के 15 दिन के भीतर गन्ना मूल्य का भुगतान मिल जाना चाहिए। इसके बाद भुगतान पर 12 फीसदी व्याज की अदायगी का नियम है।
न्यायालय ने कहा है कि याची किसानों को गन्ना मूल्य का भुगतान पाने का विधिक अधिकार है।
यह आदेश न्यायमूर्ति एस पी केशरवानी तथा न्यायमूर्ति जयंत बनर्जी की खंडपीठ ने कनिक राम व अन्य की याचिका पर दिया है। याचीगण गन्ना उत्पादक किसान है।
मामले के अनुसार याची किसानों ने 2019-20 पेराई सत्र में सहकारी गन्ना समिति के मार्फत कंपनी को गन्ने की आपूर्ति की। किसानों का गन्ना कंपनी ने खरीदा और केवल कुछ किसानों का ही भुगतान किया गया है।
मिल ने 20447 किसानों को एक पैसे का भुगतान नही किया गया है। कुल 132़ 5194 करोड में से 19़ 6035 करोड़ का भुगतान किया गया है। 113़ 9159 करोड़ रूपये कम्पनी पर बकाया है । न्यायालय ने वसूली नोटिस पर कड़ाई से अमल कर भुगतान कराने का राज्य सरकार व जिलाधिकारी बस्ती को निर्देश दिया है।
सं भंडारी
वार्ता


टिप्पणियाँ

इस ब्लॉग से लोकप्रिय पोस्ट

सपा अध्यक्ष को लगता है कि मुसलमान उनकी जेब में हैं: मायावती

हार-जीत से बड़ा है सक्षम बनना

24 जुलाई 2026 को चंद्रमा दिखाई देगा अन्टारेस (ज्येष्ठा नक्षत्र के योगतारा) के पास