पिछडा वर्ग अभ्यर्थियों की पुलिस भर्ती में आयु सीमा में छूट पर मांगी जानकारी
प्रयागराज,25 सितम्बर (वार्ता) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 2018 की पुलिस एवं पीएसी भर्ती में अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट देने की मांग में दाखिल याचिका पर राज्य सरकार के अधिवक्ता से जानकारी मांगी है।
यह आदेश न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल ने हरिहर प्रसाद निषाद की याचिका पर दिया है । मामले की अगली सुनवाई पांच अक्टूबर को होगी।
याची का कहना है कि 26 नवम्बर 2018 को पुलिस भर्ती बोर्ड ने भर्ती के लिए अर्हता आयु एक जुलाई2018 को 22 वर्ष तय की गयी। उच्चतम न्यायालय ने राजेन्द्र सिंह केस में पुरूष अभ्यर्थियों को आयु सीमा में एक वर्ष की छूट दी। याची का कहना है कि क्षैतिज आरक्षण नियमो के तहत पिछडा वर्ग के अभ्यर्थियों को आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट रहेगी। याची की आयु उस समय 28 वर्ष थी। इसलिए उसे भी आवेदन भरने की अनुमति दी जानी चाहिए, लेकिन बोर्ड ने उसे अयोग्य घोषित कर दिया है। उच्चतम न्यायालय व पिछडे वर्ग की छूट के अनुसार याची भी आवेदन भरने का हकदार है। याचिका की अगली सुनवाई पांच अक्तूबर को होगी।
सं दिनेश त्यागी
वार्ता
टिप्पणियाँ
एक टिप्पणी भेजें