विनियमन शुल्क जमा किये बगैर नही होगा भट्ठों का संचालन: जैकब

लखनऊ, 22 सितम्बर (वार्ता) उत्तर प्रदेश में भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग की निदेशक डाॅ रोशन जैकब ने कहा है कि विनियमन शुल्क जमा किये बगैर भट्ठों के संचालन की अनुमति नहीं दी जायेगी।
डा जैकब ने बताया कि पड़ताल में प्रकाश में आया है कि प्रदेश के नौ मण्डलों में 8818 ईंट भट्ठों में से 4516 ईंट भट्ठों ने ही विनियमन शुल्क जमा किया गया है जिसके चलते 10424.07 लाख रूपये की मांग के सापेक्ष 5591.53 लाख रूपये की ही वसूली हो पायी है।
उन्होने कहा कि इन हालात को सरकार ने बहुत गम्भीरता से लिया है और जब तक सभी ईंट भट्ठों द्वारा मांग के अनुरूप शत प्रतिशत विनियमन शुल्क जमा नहीं कर दिया जायेगा, तब तक उन्हे अक्टूबर से शुरू होने वाले सत्र 2020-21 में ईंट भट्ठों के संचालन की अनुमति नहीं दी जायेगी। उल्लेखनीय है कि जिलों में विभिन्न श्रेणी के साधारण भट्ठे तथा जिग-जैग भट्ठे अक्टूबर 2020 से संचालित होंगे।
डा जैकब ने बताया कि जिन नौ मण्डलों में विनियमन शुल्क कम जमा हुयी है उनमें आजमगढ़, आगरा, बस्ती, गोरखपुर, बरेली, मेरठ, वाराणसी, देवीपाटन एवं प्रयागराज हैं। उन्होने सम्बन्धित जिलाधिकारियों से अपेक्षा की है कि वह ईंट-भट्ठा मालिकों से बकाया धनराशि जमा कराने के उपरान्त ही भट्ठा संचालन की अनुमति प्रदान करें। बकाया शुल्क जमा किये बिना ईंट भट्ठो के संचालन की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।
प्रदीप
वार्ता


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