रिक्त पदों को प्रतीक्षा सूची बनाकर भरने के संबंध में आयोग से जवाब तलब
प्रयागराज,23 अक्टूबर(वार्ता) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने ग्राम विकास अधिकारियों के रिक्त पदों को भरने के लिए प्रतीक्षा सूची तैयार करने के संबंध में उत्तर प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग लखनऊ से जानकारी मांगी है।
न्यायमूर्ति अजय भनोट ने धर्मराज और 13 अन्य की याचिकाओं पर यह आदेश दिया।
याचीगण का कहना है कि आयोग ने ग्राम विकास अधिकारियों के 3587 पदों का विज्ञापन 2018 में जारी किया था। याचीगण इसमें चयनित नहीं हो सके। पदों पर नियुक्ति के बाद भी कई पद भरे नहीं जा सके। याचीगण ने मेरिट के अनुसार इन रिक्त पदों पर नियुक्ति की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी।
उच्च् न्यायालय ने नौ अगस्त 2018 को आयोग को याचीगण के दावे पर विचार करने का आदेश दिया। इस आदेश के खिलाफ आयोग की पुनर्विचार अर्जी न्यायालय ने खारिज कर दी।
इसके बावजूद आयोग ने कोई निर्णय नहीं लिया। जबकि नियमानुसार उनको प्रतीक्षा सूची तैयार करनी चाहिए ताकि रिक्त रह गए पदों को प्रतीक्षा सूची से भरा जा सके। उच्च न्यायालय ने लॉक डाउन के दौरान भी आयोग को याचीगण की शिकायत पर विचार करने का निर्देश दिया। इसके बावजूद आज तक आयोग ने कोई निर्णय नहीं लिया है।
न्यायालय ने आयोग को प्रतीक्षा सूची के बारे में दस नवंबर तक जानकारी देने का निर्देश दिया है।
सं दिनेश भंडारी
वार्ता
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