व्यक्तिगत पैरवी करने वाले चौकी प्रभारी बेतियाहाता निलंबित
गोरखपुर।मकान मालिक और किराएदार के झगड़े में व्यक्तिगत पैरवी करने वाले चौकी प्रभारी को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने किया निलंबित। कैंट थाना क्षेत्र के बेतियाहाता चौकी अंतर्गत मकान मालिक हरदयाल किरायेदारों महेंद्र श्रीवास्तव प्रदीप व अफजाल के बीच में काफी दिनों से विवाद चल रहा था जिसमें मकान मालिक के तरफ से व्यक्तिगत पैरवी करते हुए चौकी इंचार्ज ने कहा कि 376 व 354 के तहत मुकदमा दर्ज कराओ तो अगले को रगड़ कर भूसी छुड़ा देंगे हुआ वैसा ही कैंट थाने में 354 504 506 के तहत मुकदमा दर्ज कराते हुए पिता पुत्र को जेल भेजने का कार्य किया जो कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जोगिंदर कुमार का सख्त निर्देश है कि अगर किसी महिला द्वारा किसी व्यक्ति के ऊपर 354 या 376 का मुकदमा दर्ज कराया जाता है तो उक्त महिला का कोर्ट में बयान कराने के बाद उक्त मुकदमे में परीक्षण करने के बाद ही आरोपी को जेल भेजा जाए और साथ में ही एसएसपी ने अपने मातहतों को यह भी निर्देश दिया है कि जमीन विवाद तथा मकान मालिक और किराएदार के विवादों में पुलिस व्यक्तिगत ना पड़े राजस्व विभाग व कोर्ट का जैसा निर्देश हो उसका अनुपालन किया जाए लेकिन चौकी प्रभारी बेतियाहाता अमित चतुर्वेदी ने ऐसा न करते हुए वादी का मदद करते हुए पीड़ित के ऊपर विशेष दबाव बनाते हुए जेल भेजने में अहम भूमिका निभाई प्रथम दृष्टया चौकी प्रभारी दोषी पाए गए हैं जिसके तहत उन्हें तत्काल प्रभाव से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने निलंबित किया।
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