पुलिस भर्ती में चयनित कांस्टेबल को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत
पवन गुप्ता
प्रयागराज, पुलिस भर्ती में चयनित कांस्टेबल को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत,
हाईकोर्ट ने भर्ती में चयनित सिपाही को प्रशिक्षण पर भेजने का दिया निर्देश,
कोर्ट ने कहा अभ्यर्थी अपने खिलाफ आपराधिक मामले की जानकारी होने पर तुरंत डीएम को दी सूचना,
ऐसा करने पर यह नहीं माना जायेगा कि उसने जानबूझकर तथ्य छिपाया और गलत जानकारी दी है,
कोर्ट ने एसपी अंबेडकरनगर के प्रशिक्षण पर भेजने से इंकार करने के आदेश को किया रद्द,
याची को हलफनामे में पंजीकृत अपराध की जानकारी न देने के आधार पर नियुक्ति देने से किया था इंकार,
कोर्ट ने कहा है कि याची आन लाइन आवेदन में दर्ज एनसीआर का उल्लेख नहीं किया,
याची को जैसे ही जानकारी मिली उसने डेढ़ माह के भीतर गृह जनपद गाजीपुर के डीएम को सूचित किया,
मारपीट केस में दोनों पक्षों के बीच समझौते की भी सूचना दी,
डीएम ने ने अनापत्ति देते हुए नियुक्ति की संस्तुति की और जिला आवंटित किया गया,
कोर्ट ने कहा कि छोटे अपराधों और परिस्थितियों पर विचार कर अधिकारियों को उचित निर्णय लेना चाहिए,
जस्टिस सौरभ श्याम शमशेरी की एकल पीठ ने दिया आदेश।
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