देवरिया में कोविड और आगामी त्यौहार को देखते हुए धारा-144 लागू
देवरिया,08 फरवरी(वार्ता) उत्तर प्रदेश के देवरिया में आगामी त्यौहारों एवं कोविड-19 वैश्विक महामारी के मद्देनजर धारा-144 तत्काल प्रभाव से 07 अप्रैल तक लागू कर दी गई है ।
अपर जिला मजिस्ट्रेट कुंवर पंकज ने आज कहा कि इसके उल्लंघन पर भारतीय दण्ड विधान की धारा-188 के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने इस अवधि में प्रतिबंधित क्रियाकलापों को कदापि नहीं करने की हिदायत दी हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि जिले में कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जिससे कानून एवं शान्ति व्यवस्था बिगडने की संभावना हो।अपर जिलाधिकारी ने कहा कि जिले में कहीं भी 5 या 5 से अधिक लोग एकत्रित नहीं होगें । न कोई जुलूस निकालेंगे और न ही कोई सभा करेंगे।
यह प्रतिबंध सिख समुदाय के व्यक्तियों को कृपाण धारण करने, वृद्ध बीमार अथवा अन्धे व्यक्तियों के लाठी का प्रयोग करने पर लागू नहीं होगा।
सं विनोद
वार्ता
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