अमेजन प्राइम की अपर्णा पुरोहित को अदालत से राहत, उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर रोक
प्रयागराज ,04 फरवरी (वार्ता) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने तांडव वेब सीरीज को लेकर अमेजन प्राइम की इंडिया हेड अपर्णा पुरोहित के खिलाफ दर्ज एफआईआर के तहत उत्पीडनात्मक कार्रवाई पर रोक लगाते हुए अग्रिम जमानत अर्जी पर फैसला सुरक्षित कर लिया है।
न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने गुरुवार को यह आदेश दिया।अपर्णा पुरोहित समेत अन्य लोगो के खिलाफ गौतमबुद्धनगर (नोएडा) में एफआईआर दर्ज करायी गयी है। उन पर हिन्दुओं की धार्मिक भावनाओं को जानबूझकर ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया गया है।
याची का कहना है कि सीरीज काल्पनिक हैं। डिस्क्लाइमर में पहले से ही लिखा गया है। दोनो पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित कर लिया है और फैसला आने तक दर्ज आपराधिक मामले के तहत उत्पीडनात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है।
सं दिनेश त्यागी
वा
टिप्पणियाँ
एक टिप्पणी भेजें