सुप्रीम कोर्ट ने एनडीए में महिलाओं को प्रवेश करने से मना करने पर केन्द्र से जवाब मांगा

 नयी दिल्ली, 10 मार्च (वार्ता) उच्चतम न्यायालय ने महिलाओं को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एनडीए) में एडमिशन देने से मना करने के मामले में केन्द्र और अकादमी से जवाब मांगा है।

मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने एक वकील कुश कालरा की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए बुधवार को संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी), केन्द्र सरकार और अन्य को नोटिस जारी उनसे जवाब मांगा है।

इस याचिका में कहा गया है कि पात्र महिला उम्मीदवारों को एनडीए में प्रवेश दिए जाने को स्पष्ट तौर पर मना करना संवैधानिक तौर पर न्यायोचित नहीं है और यह भेदभाव मात्र लिंग के आधार पर किया गया है।

याचिका में कहा गया है,“ कानून में वर्णित समान अवसर के तहत पात्र और इच्छुक महिलाओं को परीक्षा में उपस्थित नहीं होने देने को महिलाओं की कानूनी, सामाजिक और आर्थिक हीन भावना को बरकरार रखने के लिए जारी नहीं रखा जाना चाहिए।”

इसमें पिछले वर्ष के उच्चतम न्यायालय के ऐतिहासिक फैसले का भी जिक्र किया गया है जिसमें शीर्ष न्यायालय ने कहा था कि सेना में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन और कमान पोस्टिंग दी जाए।

जितेन्द्र, रवि

वार्ता

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