प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत खाद्यान्न वितरण कल से
लखनऊ 19 मई (वार्ता) उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत खाद्यान्न वितरण कल से 31 मई तक किया जायेगा।
राज्य के खाद्य एवं रसद विभाग के आयुक्त मनीष चौहान ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 में आच्छादित अन्त्योदय तथा पात्र गृहस्थी राशन कार्डों से सम्बद्ध यूनिटों पर मई व जून माह में 05 किग्रा0 प्रति यूनिट की मात्रानुसार निःशुल्क खाद्यान्न वितरित कराया जायेगा। इस क्रम में मई में सम्पन्न होने वाले निःशुल्क वितरण के सम्बन्ध में जिलो को निर्देश जारी किये गये हैं।उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मई में अन्त्योदय तथा पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को खाद्यान्न का वितरण कल 20 से प्रारम्भ होकर 31 मई तक सम्पन्न किया जायेगा। राशनकार्ड धारकों को पोर्टेबिलिटी के अन्तर्गत खाद्यान्न प्राप्त करने की सुविधा 29 से 31 मई के मध्य ही अनुमन्य रहेगी। उन्होंने बताया कि वन नेशन-वन कार्ड योजना के तहत पात्र लाभार्थियों व प्रवासी मजदूरों को पोर्टेबिलिटी के अन्तर्गत प्रदेश के किसी भी उचित दर दुकान से अपना खाद्यान्न प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध रहेगी। वितरण 31 मई तक ई-पाॅस मशीनों के माध्यम आधार प्रमाणीकरण के उपरान्त कराया जायेगा। आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्ताओं के लिए मोबाइल ओ.टी.पी. वेरीफिकेशन के माध्यम से 31 मई को वितरण सम्पन्न किया जायेगा।
खाद्य एवं रसद आयुक्त ने बताया कि प्रदेश के अन्त्योदय राशन कार्डधारकों से सम्बद्ध 1,30,07,969 तथा पात्र गृहस्थी राशन कार्डधारकों से सम्बद्ध 13,41,77,983 कुल 14,71,85,952 (लगभग 14.71 करोड़ यूनिटों/लाभार्थियों) को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत अनुमन्य लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि 14.71 करोड़ यूनिटों पर मई माह में 05 किग्रा0 प्रति यूनिट (03 किग्रा0 गेहूं व 02 किग्रा0 चावल) खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण किया जायेगा। जिलाधिकारी प्रत्येक उचित दर दुकान पर आवश्यक वस्तुओं के वितरण का एक रोस्टर निर्धारित कराते हुए सुविधाजनक ढंग से वितरण कराया जायेगा ताकि उचित दर दुकानों पर भारी भीड़ इकट्ठी न हो।
उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी की द्वितीय लहर के दृष्टिगत ई-पाॅस से वितरण के समय प्रत्येक उचित दर दुकान पर सेनिटाइजर/साबुन/पानी रखा जाये और हस्तप्रक्षालन के उपरान्त ही ई-पाॅस मशीन का प्रयोग किया जायेगा। उचित दर दुकानों पर टोकन सिस्टम लागू करते हुए सुनिश्चित किया जायेगा, कि, एक दुकान पर एक समय 05 से अधिक उपभोक्ता न रहें और सोशल डिस्टेंसिंग बनाये रखने के लिये दो उपभोक्ताओं के मध्य कम से कम 01 मीटर की दूरी रखी जायेगी।
त्यागी
वार्ता
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