बोर्ड,आयोग,निकाय चेयरमैन के खाली पद क्यो नहीं भरे गये: हाईकोर्ट

 लखनऊ 20 मई (वार्ता) इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खण्डपीठ ने राज्य सरकार से पूछा है कि प्रदेश के कई बोर्डों,आयोगों व निकायों में चेयरमैन के खाली पड़े पदों को क्यों नहीं भरा गया और इन्हें भरने को क्या कदम उठाए गए हैं।

अदालत ने इस सम्बंध में सरकारी वकील को सरकार से निर्देश ( जानकारी) लेकर पक्ष पेश करने को कहा है।
न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायामूर्ति सौरभ लवानिया की खंडपीठ ने यह आदेश स्थानीय अधिवक्ता सतीश कुमार श्रीवास्तव की जनहित याचिका पर दिया। इसमें प्रदेश के विभिन्न बोर्डों,आयोगों व निकायों में चेयरमैन की खाली रिक्तियों को भरे जाने का मुद्दा उठाया गया है। याची ने जनहित में इन्हें जल्द भरे जाने की गुजारिश की है। याचिका में इन खाली रिक्तियों का ब्योरा देकर इन्हें कानून की मंशा के मुताबिक भरे जाने का मुद्दा उठाया है।
उधर, राज्य सरकार की तरफ से अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता एचपी श्रीवास्तव पेश हुए। कोर्ट ने सरकारी वकील को राज्य सरकार से इस संबंध में जानकारी लेकर 3 जून को पक्ष पेश करने को कहा है कि बोर्डों,आयोगों व निकायों में चेयरमैन के खाली पदों को क्यों नहीं भरा गया और इन्हें भरने को क्या कदम उठाए गए हैं। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 3 जून को नियत की है।
सं प्रदीप
वार्ता

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