देवरिया में मतदान स्थल का 200 मीटर क्षेत्र रहेगा प्रतिबन्धित

 देवरिया,02 जुलाई (वार्ता) उत्तर प्रदेश के देवरिया में शुक्रवार को हो रहे जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में मतदान स्थल का 200 मीटर परिधि का क्षेत्र प्रतिबंधित रहेगा।

जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत एवं जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने शुक्रवार को बताया कि मतदान तीन जुलाई को पूर्वान्ह 11 बजे से अपरान्ह तीन बजे के बीच न्यायालय, जिला मजिस्ट्रेट कक्ष, कलेक्ट्रेट परिसर में सम्पन्न होना है। उस दिन मतदान स्थल का 200 मीटर परिधि का क्षेत्र प्रतिबन्धित रहेगा। इस क्षेत्र में सिर्फ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिकृत व्यक्ति, निर्वाचन में लगे कर्मी, सुरक्षा कर्मी, उम्मीदवार, जिला पंचायत के सदस्य, ड्यूटी पर तैनात मजिस्ट्रेट के अतिरिक्त वही व्यक्ति अन्दर आ सकेंंगेे,जिन्हेंं अनुमति दी गई है।
उन्होंने बताया कि उप्र जिला पंचायत नियमावली, 1994 के अनुसार उम्मीदवार, सदस्य एवं अन्य ऐसे व्यक्ति जिन्हें निर्वाचन अधिकारी मतदान में अपनी सहायता के प्रयोजन के लिये लगाया गया है, ही मतदान कक्ष में प्रवेश करेंगे। अन्य किसी व्यक्ति को मतदान स्थल में प्रवेश वर्जित होगा। मतदान व मतगणना परिसर में मतदाताओं (सदस्य, जिला पंचायत) का कोई भी मोबाइल व इलेक्ट्रानिक डिवाइस लेकर जाना पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा।
श्री निरंजन ने बताया कि मतदान व मतगणना स्थल के प्रवेश द्वारा पर ही तलाशी की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी ताकि कोई मतदाता मोबाइल लेकर प्रवेश न कर सके। ऐसी कोई सामग्री जिससे मतदान की गोपनीयता भंग होने की संभावना हो लेकर जाना पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा।
सं प्रदीप
वार्ता

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