एमपीएमएलए अदालत ने की पूर्व मंत्री आजम खां की जमानत खारिज

 रामपुर, 04 अगस्त (वार्ता) उत्तर प्रदेश में एमपीएमएलए की रामपुर अदालत ने शत्रू सम्पत्ति को जौहर विश्वविद्यालय में शामिल करने के मामले में पूर्व मंत्री आजम खां की जमानत आज खारिज कर दी।

जिला रामपुर में आज सांसद आजम खां व अन्यों द्वारा जौहर विश्वविद्यालय में शत्रू सम्पत्ति को मिलाने केे आरोप में जमानत याचिका पर सुनवाई होनी थी। एमपीएमएलए न्यायालय के न्यायाधीश आलोक दुबे ने आरोपी सांसद आजम खां की जमानत याचिका को खारिज कर दिया।
एडीजीसी राम औतार सिह सैनी ने बताया कि आजम खा पर वर्ष 2019 में अजीमनगर क्षेत्र में स्थित 13.842 हेक्टेयर भूमि को अवैध तरीके से कब्जा कर विश्वविद्यालय में मिला लिया गया था1 इस संबंध में थाना अजीमनगर में ही मुकदमा कायम हुआ था। इस मामले में आजम खां की पत्नि वर्तमान शहर विधायक डा0 तजीन फात्मा, उनका बेटा अब्दुल्ला आजम, शिया सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड के प्रशासनिक अधिकारी अहमद जैदी,वक्फ के मुतावल्ली अनवर मसूद गुडडू वगैहरा इसमें शामिल हैं।
गौरतलब है फिलहाल पूर्व मंत्री आजम खां और उनका बेटा अब्दुल्ला आजम सीतापुर की जेल में निरूद्ध हैं और आजम खां को उपचार के लिए दिल्ली मेदांता में भर्ती किया गया है। वहीं उनकी पत्नि डा0 तंजीन फात्मा जमानत पर जेल से बाहर हैं।’’

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