अब डेबिट-क्रेडिट कार्ड एवं यूपीआई से ऑटो भुगतान से पहले ग्राहक से ली जाएगी अनुमति

 मुंबई 22 सितंबर (वार्ता) रिजर्व बैंक (आरबीआई) की घोषणा के बाद अब बैंक या डिजिटल प्लेटफॉर्म डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और यूपीआई से किसी बिल का ऑटो भुगतान करने से पहले ग्राहक से अनुमति मांगेंगे। यह व्यवस्था 01 अक्टूबर से लागू हो जाएगी।

नयी व्यवस्था को 01 अक्टूबर से लागू करने के लिए बैंक और डिजिटल प्लेटफॉर्मों ने पूरी तैयारी कर ली है। अब बैंकों के साथ ही पेटीएम और गूगल पे जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म किसी किस्त या बिल का ऑटो भुगतान करने से पहले ग्राहक से अनुमति लेंगे। बिना इजाजत के वे बैंक खाते से राशि नहीं काट सकेंगे।
इस संबध में आरबीआई की ओर से पूर्व में जारी दिशा-निर्देश के अनुसार, बैंक या डिजिटल प्लेटफॉर्म को भुगतान की तारीख से पांच दिन पहले ग्राहकों को मोबाइल फोन पर मैसेज भेजकर सूचित करना होगा। साथ ही भुगतान से चौबीस घंटे पहले भी ग्राहक को सूचना देनी होगी। ग्राहकों को भेजे जाने वाले मैसेेज में भुगतान की तारीख, किसे पैसा भेजना है, सारी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी।
उल्लेखनीयय है कि आरबीआई की ऑटो डेबिट व्यवस्था में बदलाव करने का मुख्य उद्देश्य ग्राहकों को संभावित फर्जीवाड़े से बचाना है।

टिप्पणियाँ

इस ब्लॉग से लोकप्रिय पोस्ट

सपा अध्यक्ष को लगता है कि मुसलमान उनकी जेब में हैं: मायावती

हार-जीत से बड़ा है सक्षम बनना

24 जुलाई 2026 को चंद्रमा दिखाई देगा अन्टारेस (ज्येष्ठा नक्षत्र के योगतारा) के पास