घर-घर टीकाकरण का आदेश देने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

 नयी दिल्ली, 08 सितम्बर (वार्ता) उच्चतम न्यायालय ने घर-घर जाकर कोरोना निरोधी टीकाकरण का आदेश जारी करने से बुधवार को इनकार कर दिया।न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय खंडपीठ ने यूथ बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया की ओर से दायर याचिका खारिज कर दी और याचिकाकर्ता को अपना मशविरा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के समक्ष रखने की छूट दी।खंडपीठ ने कहा कि संभव है कि याचिकाकर्ता द्वारा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को सुझाव देना लाभप्रद हो।याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में कहा था कि सभी नागरिकों, खासकर विकलांगों', वृद्धजनों, वंचितों, कमजोर समुदाय के लोगों और ऑनलाइन पंजीकरण न करा पाने वाले व्यक्तियों के लिए घर-घर जाकर टीकाकरण की व्यवस्था की जाये।

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