भुगतान प्रणाली चलाने वाली दो कंपनियों पर आरबीआई ने लगायी एक-एक करोड़ रुपये की पेनाल्टी

 नयी दिल्ली, 23 दिसंबर (वार्ता) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने भुगतान प्रणाली का परिचालन करने वाली निजी क्षेत्र की कंपनियों मोबिक्विक सिस्टम्स प्रा.लि़ और स्पाइस मनी लि. पर कानून का उल्लंघन करने के आरोप में एक-एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।

इन कंपनियों के खिलाफ यह कार्रवाई (नेट-वर्थ) न्यूनतम निवल परिसम्पत्ति संबंधी नियम और निर्देशों का अनुपालन न करने के मामले में की गयी है।
आरबीआई की गुरुवार को जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार इन कंपनियों पर सात दिसंबर के अलग-अलग आदेशों के तहत जुर्माने लगाए गए हैं।
विज्ञप्ति के मुताबिक इन कंपनियों ने भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 की धारा 26(6) के प्रावधानों के तहत कानून का उल्लंघन किया है। रिजर्व बैंक ने इस अधिनियम की घारा 30 के तहत इन कंपनियों पर यह जुर्माना लगाया।
विज्ञप्ति के अनुसार इन कपंनियों ने भारत बिल भुगतान परिचालन इकाइयों (बीबीपीओयू) के लिए न्यूनतम निवल-सम्पत्ति संबंधी आरबीआई के निर्देशों का पालन नहीं किया था।

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