रेलवे में तय मानक से ज़्यादा लगेज पर लगेगा भारी जुर्माना
लखनऊ, 19 अगस्त (वार्ता) भारतीय रेलवे अब यात्रियों के लिए नया कदम उठाने जा रहा है । अधिकारियों की मानें तो हवाई यात्रा में अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं की तरह ही अब रेल यात्रियों के लिए सख्त “लगेज नियम” लागू करने जा रहा है।
प्रस्तावित नियमों के अनुसार, यात्रियों को प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीनों से अपना सामान तौलना होगा और वजन सीमा का सख्ती से पालन करना होगा। सीमा से अधिक सामान या कम वजन के बावजूद बहुत भारी सामान ले जाने वालों पर अतिरिक्त शुल्क या जुर्माना लगाया जाएगा।एक अधिकारी ने बताया कि परिधान, जूते, इलेक्ट्रॉनिक्स, यात्रा सामग्री आदि बेचने वाले इन आउटलेट्स से यात्रियों की सुविधा और रेलवे राजस्व दोनों में वृद्धि होने की उम्मीद है, साथ ही स्टेशनों को एक आधुनिक, हवाई अड्डे जैसा अनुभव मिलेगा।
ट्रेनों में सामान सीमा अलग-अलग श्रेणी में अलग-अलग होती है, जैसे एसी फर्स्ट क्लास के यात्रियों को 70 किलोग्राम तक, एसी टू टियर के यात्रियों को 50 किलोग्राम तक, जबकि एसी थ्री टियर और स्लीपर क्लास के यात्रियों को 40 किलोग्राम तक सामान ले जाने की अनुमति है।
सामान्य श्रेणी के यात्रियों के लिए 35 किलोग्राम तक सामान ले जाने की सीमा होगी। ट्रेन में जगह घेरने वाले बड़े आकार के बैग पर भी, चाहे उनका वजन कितना भी हो, जुर्माना लगाया जा सकता है।
एनसीआर के प्रयागराज मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक (डीसीएम) हिमांशु शुक्ला ने कहा, “इस कदम का उद्देश्य विशेष रूप से लंबी दूरी के मार्गों पर यात्रियों के लिए अधिक कुशल और आरामदायक यात्रा अनुभव सुनिश्चित करना है।”
शुरुआती तौर पर इसकी शुरुआत एनसीआर क्षेत्र के प्रमुख स्टेशनों पर होगी, जिनमें प्रयागराज जंक्शन, प्रयागराज छिवकी, सूबेदारगंज, कानपुर सेंट्रल, मिर्जापुर, टूंडला, अलीगढ़ जंक्शन, गोविंदपुरी और इटावा शामिल हैं।
शुक्ला ने कहा कि इन स्टेशनों पर यात्रियों को प्लेटफॉर्म पर तभी प्रवेश दिया जाएगा जब उनके सामान का वजन और निर्धारित सीमा के भीतर निकासी हो जाएगी।

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