इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने राहुल गांधी कि याचिका की खारिज

प्रयागराज (दिनेश तिवारी):अमेरिका में सिख समुदाय को लेकर पिछले साल कांग्रेस नेता राहुल गांधी  द्वारा कि गई टिपड्डी के खिलाफ  वाराणसी निवासी नागेश्वर  मिश्र ने वाराणसी की एमपी / एम एल ए मे मुकदमा दायर किया जिसे 21 जुलाई को स्वीकार कर लिया गया| वाराणसी की एम पी / एम एल ए कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिका शुक्रवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया |

 न्यायमूर्ति समीर जैन की सिंगल बेंच इस मामले पर तीन सितम्बर को सुनवाई की थी| बहस पूरी होने के बाद न्यायालय ने फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे आज सुनाया |

गौरतलब गई कि राहुल गांधी ने बीते 30 अगस्त को वाराणसी के एमपी / एम एल ए  कोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की थी| उनकी क्रिमिनल रिवीजन याचिका पर न्यायमूर्ति समीर जैन की बेंच ने 3 सितंबर को सुनवाई की थी| इसके पहले वाराणसी की एमपी-एमएलए कोर्ट में बीते 21 जुलाई को जज यजुवेंद्र विक्रम सिंह ने याचिका स्वीकार कर ली थी| राहुल गांधी पर सितंबर 2024 में अमेरिका यात्रा के दौरान सिखों के खिलाफ भड़काऊ बयान देने का आरोप है| मामले में कोर्ट ने यह याचिका तकनीकी आपत्तियों के बाद दो बार खारिज की थी! आखिर में इसे सुनवाई के लिए मंजूर कर किया गया था| श्री  राहुल  गांधी ने इसी आदेश को चुनौती दी थी |

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