प्रयागराज में 28 से 20 अक्टूबर तक 15 खुले बाजारों में लगभग 700 पटाखों की लगेंगी दुकाने
इस बार प्रयागराज में कुल 21 स्थानों पर पटाखा बाजार लगाने की आनुमति दी गई है। सिविल लाइंस, शिवकुटी और पुरामुफ्ती में दो-दो जगह,इस बार सबसे अधिक झूसी में 6 स्थानों को चुना गया है। ये दुकाने एयरपोर्ट सहित 21 खुले स्थानों में लगेंगी।
मुख्य अग्निशमन अधिकारी (प्रयागराज) चंद्र मोहन ने बताया कि विक्रेताओं और व्यापारियों को 11 बिंदुओं का पालन करना होगा अन्यथा उनका अस्थायी लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। सभी अस्थायी दुकानें टिन.शेड या एस्बेस्टस शीट ;टेंट या कपड़े, थर्मोकोल, फ्लेक्स, प्लास्टिक का उपयोग नही करेंगे। दो दुकानों के बीच कम से कम तीन मीटर की दूरी बनाए रखनी होगी। इसके अलावा अस्थायी पटाखों की दुकानें 25 वर्ग मीटर के क्षेत्र में और आवासीय कॉलोनियों, शैक्षणिक संस्थानोंए सिनेमा हॉल, ऑडिटोरियम, अस्पतालों, बाजारों, दुकानों, कारखानों, रेलवे लाइनों, राजमार्गों और धार्मिक स्थलों से दूर स्थापित की जानी चाहिए।
उन्होंने बताया कि हाईटेंशन तार लाइनों के नीचे कोई भी दुकान लगाने की अनुमति नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि दो पटाखों की दुकानें एक.दूसरे के सामने स्थापित करने की अनुमति नहीं है। सभी पटाखा बिक्री दुकानें धूम्रपान निषेध क्षेत्र में रखी जाएँगी। इसके अलावा दुकानों से कम से कम 50 मीटर की दूरी पर वाहनों की पार्किंग भी प्रतिबंधित है। प्रत्येक दुकानदार के पास दुकान पर बाल्टी के साथ एक ड्रम में लगभग 200 लीटर पानी उपलब्ध होना चाहिए। इसके अलावा प्रत्येक दुकान में अग्निशमन उपकरणों का पर्याप्त स्टॉक, जिसमें पाँच अग्निशामक यंत्र, पानी और सूखी रेत से भरी दो बोरियाँ शामिल हैं।
सीएफओ ने स्पष्ट किया कि किसी भी नाबालिग या मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति को पटाखे बेचने या दुकान पर बैठने की अनुमति नहीं है। इसके अलावा इन निर्दिष्ट क्षेत्रों के अलावा कहीं भी पटाखे बेचने पर कड़ी पुलिस कार्रवाई की जाएगी जिसमें संभावित जुर्माना भी शामिल है। उन्होंने कहा सभी पुलिस थानों के थाना प्रभारियों को शहर में पटाखों के अवैध व्यापार में शामिल लोगों पर नज़र रखने के लिए कहा गया है।

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