व्यापारिक लेनदेन विवाद को आपराधिक रंग देना कानून की भावना के विपरीत

प्रयागराज, ( दिनेश तिवारी) इलाहाबाद हाईकोर्ट ने व्यापारिक लेनदेन से जुड़े मामले में एफआईआर करने पर नाराजगी जताई है और आरोपी की ही गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। साथ ही पुलिस कमिश्नर आगरा और सदर बाजार थाना प्रभारी को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है।

न्यायमूर्ति जेजे मुनीर और न्यायमूर्ति संजीव कुमार की अदालत ने रूपम कांतिलाल संघवी और मितुल नवनीत मेहता की ओर से दाखिल याचिका पर अधिवक्ता अपूर्व हजेला को सुनकर यह आदेश दिया है। 

न्यायालय ने  कहा कि माल की आपूर्ति के बाद भुगतान को लेकर मतभेद से उपजा यह मामला सिविल प्रकृति का है। इसे सिविल कोर्ट में वसूली वाद के रूप में सुलझाया जा सकता है। इसके बावजूद मामले को जबरन आपराधिक रंग देना कानून की भावना के विपरीत है।

टिप्पणियाँ

इस ब्लॉग से लोकप्रिय पोस्ट

सपा अध्यक्ष को लगता है कि मुसलमान उनकी जेब में हैं: मायावती

हार-जीत से बड़ा है सक्षम बनना

24 जुलाई 2026 को चंद्रमा दिखाई देगा अन्टारेस (ज्येष्ठा नक्षत्र के योगतारा) के पास