प्रशासन का मुरादाबाद सपा कार्यालय को खाली करने का आदेश रद्द :उच्च न्यायालय
प्रशासन ने मुरादाबाद सपा कार्यालय को खाली करने का फरमान जारी किया था। इस आदेश को समाजवादी पार्टी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। न्यायालय ने यथा स्थिति कायम रखने का आदेश जारी करते हुए आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है।
न्यायमूर्ति अरिंदम सिंह व न्यायमूर्ति सत्यवीर सिंह की खंडपीठ ने समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष व जयवीर सिंह यादव की ओर से दाखिल याचिका पर यह आदेश दिया है |
मुरादाबाद के सिविल लाइंस क्षेत्र में स्थित सपा कार्यालय को नगर निगम की नजूल जमीन पर बने होने का दावा करते हुए प्रशासन ने खाली करने के लिए नोटिस जारी कर दो सप्ताह में कार्यालय खाली करने का आदेश दिया था। प्रशासन का कहना था कि सरकारी संपत्ति को अधिकतम 15 साल तक ही किराया पर दिया जा सकता है। जबकि सपा इसका लगभग 31 वर्षों से प्रयोग कर रही है |
जिला प्रशासन ने सपा कार्यालय का आवंटन रद्द करते हुए कार्यालय खाली करने के लिए नोटिस जारी किया है। ऐसे में सपा के जिलाध्यक्ष ने उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल कर नोटिस को चुनौती दी थी। मंगलवार को न्यायमूर्ति अरिंदम सिंह व न्यायमूर्ति सत्यवीर सिंह की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई कि | प्रशासन कि ओर से दलील दी गई कि कोठी का इस्तेमाल राजनीतिक गतिविधियों के लिए किया जा रहा है , इसलिए यह कार्रवाई दोषपूर्ण है | उसके इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जिला प्रशासन की ओर से जारी बेदखली के आदेश को रद्द कर दिया।

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