संभाल मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन जोकने से उच्च न्यायालय का इनकार
उच्च न्यायालय मे मुस्लिम पक्ष के वकील अरविन्द कुमार त्रिपाठी ने बताया मस्जिद गिराए जाने कि कार्रवाई दो ऑक्टूबर को कि गई | जिस कारण हमे न्यायालय मे अर्जन्ट अपील दाखिल करनी पड़ी | सुकरवार को मामले कि सुनवाई करीब दो घंटे हुई थी | अदालत ने माना कि जिस आदेश के तहत ये मस्जिद गिराई जानी थी, वो आदेश घ हमे नहीं दिया गया | कोर्ट के आदेश पर शनिवार को हमे आदेश कि कॉपी मिली और फिर मामले पर सुनवाई हुई |
अधिवक्ता त्रिपाठी ने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने मन है कि धवस्तीकरण अंतिम विकल्प मन जाए\ जबकि संभाल केस मामले मे एस नहीं किया गया | न्यायालय प्रशासन को धवस्तीकरण के आदेश के खुलाफ़ स्टे लेने के लिए निचली अदालत मे जाने का आदेश दिया है | यह कह कर कोर्ट ने हमारी यचूक खारिज कर दी | हम मामले मे ट्रायल कोर्ट मे याचिका दाखिल करेंगे |

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