नजदीकी साधन सहकारी समिति की सदस्यता ग्रहण कर किसान असुविधा से बचें- के.के. सिंह
उन्होंने मंगलवार को बताया कि समिति से उर्वरक प्राप्त करने वाले सभी कृषकों की कृषित भूमि का पूरा विवरण उर्वरक विक्रय रजिस्टर में दर्ज करना अनिवार्य होगा। जो कृषक समिति के सदस्य नहीं हैं, उन्हें फार्मर आईडी (फार्मर रजिस्ट्री / अग्रिस्टैक) के आधार पर ही उर्वरक प्राप्त होगा।
जिला कृषि अधिकारी ने किसानों से अपील की है कि असुविधा से बचने के लिए वे उर्वरक लेने से पहले या तो अपने नजदीकी साधन सहकारी समिति की सदस्यता ग्रहण करें, अथवा अपने विकास खंड के राजकीय कृषि बीज भंडार पर जाकर कृषि विभाग के कार्मिकों से संपर्क कर फार्मर रजिस्ट्री पूर्ण कराते हुए फार्मर आईडी प्राप्त करें। कृषक नजदीकी सहज जन सेवा केंद्र पर भी फार्मर रजिस्ट्री का कार्य करा सकते हैं।
उन्होंने बताया कि इसके लिए पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, खतौनी एवं आधार से लिंक मोबाइल नंबर साथ ले जाना आवश्यक है। जानकारी के लिए विषय विशेषज्ञों से करें संपर्क फार्मर रजिस्ट्री से संबंधित किसी भी जानकारी हेतु किसान अपनी तहसील स्तर पर उप-संभागीय कृषि प्रसार अधिकारी कार्यालय में कार्यरत विषय विशेषज्ञों से संपर्क कर सकते हैं|

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