सहारनपुर मस्जिद ध्वस्तीकरण मामले में राज्य सरकार से मांगा जवाब


प्रयागराज,(दिनेश तिवारी) इलाहबाद उच्च न्यायालय ने सहारनपुर मस्जिद ध्वस्तीकरण मामले में  राज्य सरकार से जवाब मांगा है। अदालत  ने नगर मजिस्ट्रेट के 6.41 करोड़ रुपये हर्जाना वसूलने के सिटी मजिस्ट्रेट के आदेश पर अंतरिम रोक लगाते हुए अगली सुनवाई के लिए 12 अक्टूबर की तारीख तय की है।

          न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की एकल पीठ ने यह फैसला सुनाया।

          गौरतलब है कि 5 सितंबर 2026 की देर रात से 6 सितंबर के तड़के के बीच प्रशासन ने कलेक्ट्रेट के सभी मुख्य द्वारों को सील कर और भारी सुरक्षा बल तैनात कर बुलडोजर कार्रवाई के जरिए ढांचे को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। 

           ध्वस्तीकरण के तुरंत बाद मस्जिद कमेटी ने इस कार्रवाई को बिना पर्याप्त नोटिस और अवैध बताते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय में चुनौती दी, जिस पर 11 सितंबर 2026 को उच्च न्यायालय ने यूपी सरकार और प्रशासन से जवाब मांगते हुए मस्जिद कमेटी से जुर्माना वसूली पर रोक लगा दी है।

              प्रशासन का कहना था कि यह परिसर की पुरानी विश्रामशाला की जमीन थीए जिसे बिना अनुमति धार्मिक ढांचे में बदला गयाए जबकि मस्जिद कमेटी का दावा था कि यह 100 साल से अधिक पुरानी और वक्फ में दर्ज संपत्ति है। 16 जुलाई 2026 को सिटी मजिस्ट्रेट की अदालत ने ढांचे को बेदखली का आदेश देते हुए भारी जुर्माना लगाया। 

               इस आदेश के खिलाफ मस्जिद कमेटी ने जिला जज की अदालत में अपील की, लेकिन 2 सितंबर 2026 को जिला अदालत ने याचिका खारिज कर सिटी मजिस्ट्रेट के फैसले को बरकरार रखा।

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