कैराना सांसद इकरा हसन को उच्च न्यायालय से राहत


प्रयागराज,(दिनेश तिवारी) इलाहाबाद उच्च न्यायालय से कैराना सांसद इकरा हसन को बड़ी राहत मिली है। वर्ष 2024 के चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के मामले में ट्रायल कोर्ट में चल रही सभी कार्यवाही पर उच्च न्यायालय  ने अगले आदेश तक मामले में ट्रायल कोर्ट की संपूर्ण कार्यवाही रोकने का निर्देश दिया है।

                मामले में ट्रायल कोर्ट ने इकरा हसन को समन जारी किया था। सांसद ने समन जारी किए जाने की कार्यवाही को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की थी।

                इकरा हसन के खिलाफ शामली जिले के कांधला थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। इसमें आईपीसी की धारा 188 और 171एच के तहत चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप लगाए गए थे।

                मामले की सुनवाई के दौरान ट्रायल कोर्ट की ओर से सांसद को समन जारी किया गया। इसके बाद उन्होंने उच्च न्यायालय का रुख किया और समन कार्यवाही को चुनौती दी।

           मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति विक्रम डी चौहान की सिंगल बेंच ने की। न्यायालय ने आदेश दिया कि अगले आदेश तक ट्रायल कोर्ट में इस मामले की संपूर्ण कार्यवाही पर रोक रहेगी।

            इकरा हसन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता इमरान उल्ला और मोहम्मद खालिद ने पक्ष रखा। न्यायालय ने मामले में सांसद की ओर से दाखिल चुनौती पर सुनवाई करते हुए ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगाने का आदेश दिया।

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